Ram Rahim: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर पर किए गए दावों के संबंध में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। इस केस का संबंध 2016 में हुए एक सत्संग से है। कोर्ट ने कहा है कि किसी की भावना को आहत करने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए FIR रद्द किया जाएगा।
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने देरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ गुरु रविदास और संत कबीर पर कथित विवादा टिप्पणियों के मामले में दर्ज FIR को रद करने का आदेश जारी किया है। यह अदालती फ़ैसला राज्य ब्यूरो की ओर से आया है।
Ram Rahim ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए दरख़ास्त दाखिल की थी। उसने यह अपील सत्संग के अनुदेश में की थी, और कहा था कि उसके खिलाफ धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के तहत जालंधर ग्रामीण के पतारा में 17 मार्च को दर्ज की गई FIR को रद्द किया जाए।
Ram Rahim पर 2016 में हुए एक सत्संग के खिलाफ FIR की दर्ज कराई गई थी, और इसके बाद इतने लंबे समय बाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। जनता का अदालत ने कहा कि सिफ़ारिश के दौरान प्रवचन देते समय किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के द्वेष या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है।
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