Article 370 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी को जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए Article 370 पर आने वाली फिल्म का जिक्र करते हुए कहा था कि यह फिल्म लोगों को सही जानकारी देने में मददगार साबित होगी. जम्मू के मध्य में मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, “मैंने सुना है कि शायद इस सप्ताह अनुच्छेद 370 पर एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है। मुझे लगता है कि आपका ‘जय जय कार’ पूरे देश में सुनाई देगा।’
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से यह पीएम मोदी की जम्मू क्षेत्र की दूसरी यात्रा थी, जो इस सप्ताह के अंत में फिल्म की आसन्न रिलीज के साथ मेल खाती है। फिल्म की बारीकियों के बारे में अपनी जानकारी की कमी को स्वीकार करते हुए, मोदी ने जनता को सटीक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में ऐसी प्रस्तुतियों की क्षमता पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने कहा, “मुझे नहीं पता कि फिल्म किस बारे में है लेकिन कल मैंने टीवी पर सुना कि अनुच्छेद 370 पर एक फिल्म आ रही है। अच्छा है, यह लोगों को सही जानकारी देने में उपयोगी होगी।”
पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए, यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर उनके भाषण का एक वीडियो भी साझा किया और लिखा, “पीएम @नरेंद्र मोदी जी को #Article370Movie के बारे में बात करते देखना एक अत्यंत सम्मान की बात है। मेरी टीम और मैं वास्तव में आशा करते हैं कि हम सभी इस अविश्वसनीय कहानी को स्क्रीन पर लाने में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे!
“आर्टिकल 370” नामक फिल्म का निर्माण आदित्य धर द्वारा किया गया है, जो “उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक” के निर्देशन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। गौतम ने फिल्म में एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई है, जो धारा 370 को अप्रभावी बनाकर कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के इर्द-गिर्द घूमती है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और इसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।
यामी गौतम, प्रियामणि और अरुण गोविल फिल्म के स्टार कलाकारों में से हैं, जो 23 फरवरी को आदित्य सुहास जंभाले के निर्देशन में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की रिलीज देश में आगामी संसदीय चुनावों से पहले हुई है, जिससे अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के चित्रण में जनता की दिलचस्पी और बढ़ गई है।
11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जबकि यह माना कि जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत के लिए फैसला लिखते हुए कहा।
“भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा सकता है… हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं।” , “शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के सरकार के फैसले को भी बरकरार रखा।
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