Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के स्तर बहुत बढ़ रहे हैं इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार ने उन सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालयों के लिए घोषणा की है कि उन विद्यालयों को शुक्रवार और शनिवार (3 और 4 नवंबर) को बंद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले की घोषणा गुरुवार रात की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण के स्तर के बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है।
‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे।’
In light of the rising pollution levels, all govt and private primary schools in Delhi will remain closed for the next 2 days
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 2, 2023
“राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर इस सीज़न में गुरुवार को “गंभीर” स्तर पर पहुंच गया है, और वैज्ञानिकों ने आगामी दो सप्ताहों में और वृद्धि की चेतावनी दी है।”
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Delhi Pollution: दिल्ली के स्कूल बंद
अलग तरीके से संचार करते हुए, दिल्ली नगर निगम (MDC) ने एलान किया कि अगले दो दिनों तक उनके स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद रहेंगी। “वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे परे क्षेत्र में, सभी एमसीडी और एमसीडी सहायता प्राप्त स्कूल स्थानों पर 3 और 4 नवंबर को ऑनलाइन मोड के माध्यम से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्कूल खुले रहेंगे।” इसका नागरिक निकाय द्वारा एलान किया गया है।
Delhi Pollution: वे क्षेत्र जहां गुरुवार को AQI 400 के आंकड़े को पार कर गया
दिल्ली के 37 निगरानी स्टेशनों में से कम से कम 18 ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को “गंभीर” श्रेणी में दर्ज किया –
- आनंद विहार – 450,
- बवाना – 452,
- बुराड़ी क्रॉसिंग – 408,
- द्वारका सेक्टर 8 – 445,
- जहांगीरपुरी – 433,
- मुंडका – 460,
- एनएसआईटी द्वारका – 406,
- नजफगढ़ – 414,
- नरेला – 433,
- नेहरू नगर – 400,
- न्यू मोती बाग – 423,
- ओखला चरण 2 – 415,
- पटपड़गंज – 412,
- पंजाबी बाग – 445,
- आरके पुरम – 417,
- रोहिणी – 454,
- शादीपुर – 407,
- वज़ीरपुर – 435
Delhi pollution: All preschool, pre-primary and primary classes (Nursery to Class V) in physical form are ordered to be discontinued on Nov 3 and 4: Directorate of Education, Delhi pic.twitter.com/hbZgBjGVxn
— ANI (@ANI) November 2, 2023
Delhi Pollution: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) स्तर और रीडिंग
शून्य और 50 के बीच एक AQI को “अच्छा”, 51 और 100 के बीच “संतोषजनक”, 101 और 200 के बीच “मध्यम”, 201 और 300 के बीच “खराब”, 301 और 400 के बीच “बहुत खराब” और 401 और 500 के बीच “गंभीर” माना जाता है।
Delhi Pollution: GRAP-III लागू, निर्माण गतिविधियों पर लगाया गया प्रतिबंध
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। सीएक्यूएम की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली सरकार ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि, रेलवे सेवाओं, मेट्रो सेवाओं, हवाई अड्डों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों, रक्षा-संबंधी गतिविधियों, स्वास्थ्य-संबंधी गतिविधियों आदि की परियोजनाओं के लिए छूट दी गई है।
आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सरकार सड़कों की मशीनीकृत सफाई की आवृत्ति में वृद्धि करेगी तथा धूल को दबाने के साथ-साथ नियमित रूप से पानी छिड़काव करेगी। इसके अलावा, बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम सहित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें शामिल हैं –
1. विध्वंस कार्य
2. परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग।
3. फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का मैन्युअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण
4. कच्ची सड़कों पर वाहनों का आवागमन।
5. बैचिंग प्लांट संचालन 6. खुली ट्रेंच प्रणाली के माध्यम से सीवर लाइन, जल लाइन, जल निकासी कार्य और विद्युत केबल बिछाने का कार्य।
7. टाइल्स, पत्थर और अन्य फर्श सामग्री को काटना और ठीक करना
8. वॉटरप्रूफिंग कार्य 9. पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, आदि; और,
10. फुटपाथ/सड़क और सेंटर बैंक आदि को पक्का करने सहित सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य।
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