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Arvind Kejriwal के केस संभंधित सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, लोक सभा चुनाव के कारण मिल सकती है ज़मानत।

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal :- जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अरविन्द केजरीवाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। साथ वह आम आदमी पार्टी के सदस्य है तथा भारत देश की राजधानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि कुछ महीनो पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविन्द केजरीवाल को शराब के घोटाले संभंधित मनी लौंडरी के लिए ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि कुछ लोगो द्वारा बताया जा रहा है कि यह सब झूठी न्यूज़ है तथा कुछ का कहना है कि यह सच बात है। फिलहाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि अरविन्द केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे है।

साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि उन को अब जमानत मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि कल यानी 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को अरविन्द केजरीवाल को थोड़ी रहत मिली होंगी। क्योकि कल को सुपरिम कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल के पक्ष में सुनवाई की गयी है। हालाकि इस से पहले भी कई वार सुप्रीम कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल के केस से संभंधित कई सुनवाई की जा चुकी है। परन्तु कभी भी केस उन के पक्ष में नहीं आया है। परन्तु अब जा कर अरविन्द केजरीवाल को सुख की सांस मिली होगी।

आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि अब दिल्ली में लोक चुनाव काफी नज़दीक आ रहे है। जिस कारण इस लोक सभा चुनाव में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविन्द केजरीवाल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को बता दे कि दिल्ली में सहराब घोटाले से संभंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविन्द केजरीवाल की सुनवाई हुई। अरविन्द केजरीवाल के वकील “अभिषेक मनु सिंघवी” ने अदलात के सामने सभी दलीले हाज़िर की। वही 30 अप्रैल 2024 में हुई पीछे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सब से पहले अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी की समय पर सवाल उठाये थे।

Arvind Kejriwal के केस संभंधित सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, लोक सभा चुनाव के कारण मिल सकती है ज़मानत।

वही सब से पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आखिर आम चुनावों से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई ? आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल 2024 को अरविन्द केजरीवाल की हिरासत को बढ़ा कर 7 मई 2024 तक कर दी गयी थी। वही अरविन्द केजरीवाल ने ईडी से बचने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल के केस को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट से तो अरविन्द केजरीवाल की सभी उम्मीदें टूट चुकी थी।

जिस के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। सुनवाई के दौरान अरविन्द केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से 12 जनवरी 2024 को ईडी के जवाब का हवाला दिया। जहाँ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने अपने जवाब में कहा था कि PMLA धारा 50 के ज़रिये व्यक्ति समन के समय आरोपी नहीं होता। वही अरविन्द केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ना तो आरोपी है और ना ही दोषी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल को 16 मार्च को समन भेजा गया था।

वही फिर ईडी ने अरविन्द केजरीवाल को 21 मार्च 2024 तक शामिल होने तक कहा था। तो इस बात की तो पुष्टि होती है कि अरविन्द केजरीवाल 16 मार्च 2024 तक आरोपी नहीं थे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया कि जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक आप आरोपी नहीं कहलाते। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन के क्लाईंड अरविन्द केजरीवाल ने लिखित में पूछा था कि “क्या मैं आरोपी हूँ ? वही उन की अपनी सोच के मुताबिक वह 16 मार्च 2024 तक आरोपी नही थे। वे 21 मार्च 2024 को अदालत में गिफ्रतारी की आव्यशकता को कैसे दर्शाते है ?

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वही इस पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि जिस आधार पर ईडी ने अरविन्द केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो पिछले साल 2023 के है। वही मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही सबूत आधार है। मनी ट्रोल चार्ट वही था। अभिषेक मनु सिंघवी ने अब सेंथिल बालाजी फैसले का हवाला देते हुए PMLA की धारा 191 कोई भी गैर अनुपालन गिरफ्तारी को रद्द कर देता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में लोक सभा के चुनाव कब से शुरू है ? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि 25 मई 2024 को चुनाव है।

वही 23 मार्च 2024 को चुनाव के सभी प्रचार समाप्त हो जाएंगे। वही जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि लोक सभा चुनाव की तारिख कब तय की गयी थी ? अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि लोक सभा चुनाव की तारिख 16 मार्च 2024 को तय की गयी थी तथा अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई है। आप को बता दे कि विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस पर और विचार विमर्श करना पड़ेगा। अगर तो अरविन्द केजरीवाल के केस की सुनवाई को ज़्यादा वक़्त लगता है तो उन की रिहाई करने पर विचार किया जा सकता है।

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